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जयपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ा तो वाहन जब्त! वापस पाने के लिए अब करना होगा यह जरूरी काम, फटाफट जाने पुलिस का नया नियम

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पुलिस कमिश्नरेट जयपुर ने जब्त वाहनों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज कर दी है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहन स्वामियों के वाहन एमवी एक्ट के तहत जब्त किए गए हैं, यदि वे 7 दिन में आवश्यक न्यायालय आदेश लेकर वाहन को रिलीज नहीं करते हैं, तो उन्हें नियमानुसार नीलाम कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार की जा रही है कार्रवाई

अभियान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में चलाया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त यातायात शाहीन ने बताया कि सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अब तक यातायात पुलिस जयपुर द्वारा 1000 से अधिक जब्त वाहनों का निस्तारण किया जा चुका है, तथा यह प्रक्रिया निरंतर जारी है।

यहां से ले सकते हैं जानकारी
यातायात पुलिस ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे संबंधित न्यायालय से रिलीज आदेश जल्द से जल्द प्राप्त कर चालान शाखा, कमरा नं. 31, पुलिस उपायुक्त यातायात कार्यालय, यादगार भवन, अजमेरी गेट, जयपुर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8764866277 पर भी जानकारी ली जा सकती है।

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