भारत-पाकिस्तान तनाव के बाद राजस्थान समेत देशभर में हाई अलर्ट है। इस बीच श्रीगंगानगर के सीमावर्ती इलाके में जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर रात 9 बजे ब्लैक आउट कर दिया था। इससे पहले शाम को जिले के बाजार बंद कर दिए गए थे।इधर, देर रात करीब 10:30 बजे के बाद जिला प्रशासन ने ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई थी। इसके तहत सूर्यास्त के बाद कभी भी ब्लैक आउट करना पड़ सकता है। ऐसे में शाम 7 बजे से इलाके में लाइटिंग, डीजे, तेज ध्वनि वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।इस बीच, शुक्रवार शाम 6:45 बजे पुलिस टीम मुख्य बाजारों में पहुंची और बाजारों के व्यापारियों को माइक के जरिए दुकानें बंद करने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि अगर कोई भी वाहन चालक तय समय के बाद वाहन चलाते पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए। इसके तहत सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में शाम 7 बजे के बाद विभिन्न होटलों, मैरिज पैलेसों, रिसोर्ट, घरों व अन्य स्थानों पर विवाह, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान रात्रि में विभिन्न प्रकार की तेज रोशनी व तेज ध्वनि (डीजे) के प्रयोग पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन या उपखण्ड अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे। यह आदेश आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश व निर्देश बाजार शाम 7 बजे तक बंद कर दें। जिले में ब्लैकआउट के दौरान सभी प्रकार की लाइटें बंद रखें। ब्लैकआउट के दौरान दोपहिया, तिपहिया व चौपहिया सहित सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रखें। रक्षा क्षेत्र की परिधि में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में अवांछनीय तरीके से घूमता हुआ दिखाई दिया तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवाह सहित अन्य आवश्यक समारोह दिन में ही आयोजित किए जाएं।शाम 7 बजे के बाद डीजे लाइटिंग व तेज ध्वनि वाले उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा।शाम 7 बजे से सूर्योदय तक आगामी आदेश तक ब्लैकआउट रहेगा, सभी ड्रोन संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने होंगे।
सूर्योदय तक ब्लैकआउट की घोषणा
जिला कलेक्टर ने आज शाम आदेश जारी कर श्रीगंगानगर में आगामी आदेश तक जिले में शाम 7 बजे से सूर्योदय तक ब्लैकआउट की घोषणा की है। साथ ही जिले भर के ड्रोन को संबंधित पुलिस थानों में जमा करवाने के आदेश भी जारी किए हैं।उक्त अवधि में सभी नागरिकों द्वारा सभी निजी, सार्वजनिक, व्यावसायिक भवनों व स्थानों की सभी प्रकार की बाह्य व आंतरिक लाइटिंग पूर्णतः बंद रखी जाएगी। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार का प्रकाश उत्तेजन नहीं करेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रकाश की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि भवन के बाहर किसी भी प्रकार से प्रकाश उत्तेजन न हो।
उक्त अवधि में बाजार, होटल, मॉल, मैरिज पैलेस व कांप्लेक्स आदि अपने प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक बंद कर दें तथा ब्लैकआउट से पहले सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। उक्त प्रतिष्ठान का स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि घर जाते समय सभी प्रकार की लाइटें जैसे बाहर के बल्ब, सीसीटीवी कैमरे की लाइटें आदि बंद हों। उक्त अवधि में व्यक्ति जहां भी जा रहा हो, अलार्म सायरन बजते ही उसे तुरंत सड़क के एक तरफ खड़ा होकर वाहन की सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए। यहां तक कि मोबाइल फोन की लाइटें भी बंद करने का आदेश है।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को इस आदेश से छूट रहेगी बशर्ते कि उनका उपयोग इस प्रकार किया जाए कि लाइट बाहर से दिखाई न दे। इनमें निजी व सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा व एंबुलेंस सेवाएं, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन विभाग, बिजली, जलापूर्ति, संचार सेवाओं से संबंधित आपातकालीन कर्मी तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वे कर्मी शामिल हैं जिनकी ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
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