नैनीताल, 05 मई . हाईकोर्ट ने पंतनगर विश्वविद्यालय की करीब 2000 एकड़ कृषि भूमि को राज्य सरकार की ओर से नया एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तीन अलग-अलग जगह भूमि दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. मामले के अनुसार पंतनगर नगला निवासी राकेश शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की कई सौ एकड़ कृषि भूमि नया एयरपोर्ट बनाने के लिए दी. पहले राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में दो एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी थी जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ. अब वह भूमि जंगल में तब्दील हो गई है. इसके बाद राज्य सरकार ने करीब पांच सौ एकड़ भूमि दी तब भी एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया ने कोई निर्माण कार्य नहीं किया. इसके बाद सरकार ने वर्ष 2020 में 1072 एकड़ भूमि पंतनगर में दी लेकिन उसमें भी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ. याचिका में कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक पंतनगर विवि की करीब 2000 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को विभिन्न जगहों पर दे दी है लेकिन अभी तक नया एयरपोर्ट निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. जबकि पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि शोध संस्थान है. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से प्रार्थना की गई कि एक ही जगह पर भूमि दी जाए ताकि विवि प्रभावित न हो.
/ लता
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