बीकानेर, 7 मई . राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर बीकानेर जिले की सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई है. यह आदेश 7 मई से आगामी आदेश तक लागू रहेगा. बीकानेर की जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष नम्रता वृष्णि ने यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिया है.
आदेशानुसार 12 वीं कक्षा तक की समस्त राजकीय, गैर राजकीय, शिक्षण संस्थाओं, सीबीएसई विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, मदरसों में आगामी आदेश तक विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा. वहीं 7 मई से होने वाली गृह एवं समान परीक्षा को भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
जिला कलेक्टर ने समस्त संस्था प्रधानों को आदेश की अक्षरशः पालना हेतु निर्देशित किया है.
हालांकि समस्त संस्था प्रधानों व कार्मिकों को विद्यालय समय के अनुसार उपस्थित रहने को कहा गया है. आदेश की अवहेलना करने वाले संस्था प्रधानों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
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/ राजीव
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